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राजस्थानः हाईकोर्ट में काम के वक्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी कर वर्किंग आवर में कोर्ट के प्रेजाइडिंग ऑफिसर और स्टाफ के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है

FP Staff

जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी कर काम करने के समय (वर्किंग आवर) में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इस सर्कुलर में कहा गया है कि वर्किंग आवर में कोर्ट के प्रेजाइडिंग ऑफिसर और स्टाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

रजिस्ट्रार जनरल के इस फैसले के पीछे की वजहों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है. माना जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा काम के समय में ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के कारण यह फैसला लिया गया है.

काम के घंटों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से काम प्रभावित तो होता ही है साथ ही साथ काम को पूरा करने का समय है वह भी बढ़ जाता है. शायद यही सब कारण रहें होंगे जिनकी वजह से रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिबंध लगाने पड़े हैं.