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दिन में कॉन्डोम के ऐड बंद किए जाने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया सरकार को नोटिस

11 दिसंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिन में 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉन्डोम के विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी

FP Staff

11 दिसंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिन में 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉन्डोम के विज्ञापनों को नहीं दिखाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते राजस्थान हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नोटिस दिया है.

राजस्थान हाई कोर्ट ने इनसे पूछा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही ये विज्ञापन क्यों दिखाए जाने चाहिए और इस समय के बाद इन विज्ञापनों को क्यों  नहीं दिखाया जाना चाहिए.


इससे पहले बुधवार को ही केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेट्री एम राजेंद्रन ने कहा कि सरकार ने मंत्रालय को सलाह दी थी कि वो टीवी चैनलों को कॉन्डोम के विज्ञापनों को दिन में न दिखाने का निर्देश दें क्योंकि इन विज्ञापनों के बारे में यह शिकायत मिली थी कि इसमें दिखाए जाने वाले विजुअल से बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है. इसके बाद मंत्रालय ने दिन में 6 बजे से रात 10 बजे तक कॉन्डोम के विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी.