view all

राजस्थान सरकार ने 19 स्थानों को 'राज्य राजमार्ग' की सूची से हटाया

सरकार के इस आदेश से एक मोटे अनुमान के अनुसार शराब की साढ़े चार सौ दुकानों को राहत मिल गयी.

Bhasha

राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर बाईपास बन जाने के बाद उन्नीस मार्गों को राज्य राजमार्ग की अनुसूची से हटा दिया.


सरकार के इस आदेश से एक मोटे अनुमान के अनुसार शराब की साढ़े चार सौ दुकानों को राहत मिल गयी. राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के पांच सौ मीटर दायरे में स्थित शराब की दूकानों को एक अप्रैल से बंद करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का सीधा असर शराब की इन दुकानों पर पड़ रहा था.

अब राज्य राजमार्ग की अनुसूची में शामिल नहीं होने पर इन 19 मार्गों पर चालू वित्तवर्ष में शराब की दुकान खोलने का लाईसेंस मिल सकेगा. इससे पुराने लाईसेंस के नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता शिवलहरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शहरों और कस्बों से बाईपास निकलने के कारण 19 मार्गों को राजमार्ग की अनुसूची से हटा दिया गया क्योंकि बाईपास बन जाने के कारण यह मार्ग शहरी क्षेत्र में आ गये हैं.

अब तक ये राजमार्ग की सूची में शामिल थे. बाईपास बनने की वजह से पुराने मार्ग को शहरी क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

उन्होंने बताया कि बाईपास बन जाने के बाद पुराने मार्गो को शहरी क्षेत्रों में शामिल करने की प्रक्रिया चलती रहती है इसका शराब की दुकानों से कोई वास्ता नहीं है.

इधर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एनएचआई की अनुसूची में शामिल मार्ग पर बाईपास बन जाने के बाद जिस दिन बाईपास को यातायात के लिए खोला जाता है वो उसी दिन एनएचआई की सूची में शामिल हो जाता है. राज्य सरकार ने पुराने मार्गो को अब क्यों एनएचआई की अनुसूची से हटाया इसका जवाब तो वे ही दे सकते हैं.

उन्होने बताया कि करीब तीस साल पहले का निकला हुआ एक आदेश है जिसमेंं एनएचआई पर बाईपास बन जाने के बाद यातायात आरंभ होने के साथ ही पुराने मार्ग के बजाए नया मार्ग बाईपास एनएचआई की सूची में शामिल हो जाता है.

उन्होंने बताया कि जयपुर से कोटा के बीच करीब पांच स्थानों पर बाईपास बन जाने के पुराने मार्ग को एनएचआई की सूची से हटाया गया है.