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अलवर लिंचिग: रकबर का परिवार राजस्थान के बाहर चाहता है सुनवाई

FP Staff

अलवर लिंचिंग में मारे गए रकबर खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि इस केस की सुनवाई राजस्थान के बाहर कराई जाए.

अलवर जिले में गाय तस्करी के संदेह में कुछ लोगों ने 20 जुलाई की रात को रकबर खान की बुरी तरह पिटाई की थी जिसके बाद अस्पताल में मौत हो गई थी.चार्जशीट में तीन आरोपियों को रकबर की पिटाई और हत्या का आरोपी बनाया गया है. जिन तीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें आरोपी परमजीत, धर्मेंद्र और नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 341, 323, 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है.

राज्य सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. राज्य के गृह मंत्री ने कहा था कि साक्ष्यों से तो यह हिरासत में मौत का मामला दिखता है. इस मामले में एक एएसआई को निलंबित किया गया जबकि तीन सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहा गया था कि खान की मौत चोटों के कारण हुई. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी.