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रेलवे ने मुआवजा राशि की दोगुनी

1 जनवरी 2017 से रेल दुर्घटना में मरने वालों को 8 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा

FP Staff

भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है. रेल दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को मिलने वाला मुआवजा रेलवे ने दोगुना कर दिया है.

1 जनवरी 2017 से रेल दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को 8 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इससे पहले सरकार मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देती थी.


रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अगर किसी पैसेंजर के दोनों हाथ और पैर कट जाते हैं तो उस हालत में भी उसे 8 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. इसी तरह अगर यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए 2 लाख 40 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा.

एक हाथ की दो अंगुलियां कटने पर 1लाख 60 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. सबसे कम 64 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा.

रेलवे ने इससे पहले 1997 में नियमों में बदलाव किया था. हाल ही में पटना इंदौर-पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी. जिसमें मरने वालों की संख्या 100 के आसपास थी.