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राफेल डील में सीबीआई जांच की मांग पर SC ने कहा- पहले CBI को अपना घर ठीक करने दें

राफेल मामले में वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने अपनी याचिका में राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने की एक याचिका पर बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी को पहले अपना घर संभाल लेने दीजिए, उसके बाद इस विषय पर विचार किया जाएगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण से कहा, पहले सीबीआई को अपना घर संभाल लेने दीजिए.

पीठ की यह टिप्पणी उस वक्त आई, जब वह राफेल मामले में वकील प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री- अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने अपनी याचिका में राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है.


भूषण ने जब राफेल सौदे की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराए जाने के सिलसिले में याचिका में किए गए अनुरोध का उल्लेख किया, तब चीफ जस्टिस ने कहा, आपको इंतजार करना होगा.

10 दिनों में राफेल की कीमत का ब्योरा दे सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत का ब्योरा 10 दिनों के अंदर सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों को खरीदने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाए गए कदमों सहित यह विवरण सार्वजनिक किया जा सकता है और इसे याचिका दायर करने वाले पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया जाए.

कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा, एक हलफनामा दिया जाए जिसमें इस बात का जिक्र हो कि फ्रांस की डिफेंस डील को कोर्ट के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता. इसके अलावा बाकी जानकारी को एक सीलबंद लिफाफे में दिया जाए. केंद्र सरकार को भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स की जानकारी भी सीलबंद लिफाफे में देनी होगी.

(इनपुट भाषा से)