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पंजाब सरकार ने जारी किया फरमान: गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालना हुआ महंगा

सरकार ने इसके लिए 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का टैक्स पालतू जानवरों पर लगाया गया है

FP Staff

पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है सरकार ने कहा कि अब प्रदेश में पालतू जानवरों को घर में पालने पर टैक्स देना होगा. सरकार ने इसके लिए 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का टैक्स पालतू जानवरों पर लगाया गया है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर पंजाब के अंदर आप गाय,भैंस,बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर पालते हैं तो उसे टैक्स देना होगा.

ये टैक्स हर 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक प्रति जानवर देना होगा. इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी भी लगेगी.

पालतू जानवरों को कराना होगा रजिस्टर्ड

जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा और उनसे संबंध‍ित लाइसेंस जारी किए जाएंगे. जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा.

ऐसे जानवर अगर दो बार से ज्यादा बार यदि रोड पर घूमते पाए गए तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा.जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने पर मालिक का लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा.

इस योजना के मुताबिक कुत्ता, बिल्ली, सूअर, बकरी, पोनी, बछड़ा, भेड़, हिरण आदि पालने वाले लोगों को 250 रुपए प्रति साल देने पड़ेंगे. इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी, नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपए प्रति साल वसूल किए जाएगें.