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जाट आरक्षण पर जारी रहेगी रोक: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

इससे पहले जाटों को आरक्षण के मुद्दे पर भारी हिंसा हो चुकी है जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी.

FP Staff

जाट आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि बैकवर्ड कैटेगरी में जाटों और अन्य 6 जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देना है ये सरकार की तरफ से बनाया गया कमीशन तय करेगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आरक्षण देने का अधिकार है लेकिन आरक्षण कितने प्रतिशत होना चाहिए यह कमीशन तय होगा.


कोर्ट जाटों और अन्य समुदायों को हरियाणा में 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में मार्च में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में खट्टर सरकार ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण) एक्ट, 2016 का बचाव किया था.

हालांकि इस आरक्षण को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 50 प्रतिशत सीमा को लांघता है. इसके बाद हाईकोर्ट ने इसपर स्टे लगा दिया था.

पिछले साल हिंसा में मारे गए थे 30 लोग

जाट संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर यह आरक्षण कोर्ट द्वारा हटाया जाता है तो वो फिर से विशाल आंदोलन करेंगे. जाट समुदाय हरियाणा की जनसंख्या का 26 प्रतिशत हिस्सा हैं.

गौरतलब है कि फरवरी, 2016 में हुए हिंसक जाट आंदोलन में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा घायल हो गए थे. कई करोड़ की संपत्ति को भी नुकसान हो गया था.