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कुलभूषण जाधव मामला: आईसीजे ने भारत-पाक से मांगा सहयोग, 15 मई से सुनवाई

मामले की सुनवाई अंतराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) 15 मई को करेगा

Bhasha

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से सहयोग मांगा है. आईसीजे ने कहा है कि जब तक इस मामले में आईसीजे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाए भारत और पाकिस्तान दोनों देश सहयोग करें.

पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में आईसीजे ने पाकिस्तान को एक चिट्ठी लिखी है जिसकी प्रतिलिपी भारत को भी भेजी गई है.


इसमें आईसीजे के प्रेसिडेंट जज रॉनी अब्राहम ने लिखा है, कोर्ट के प्रेसिडेंट होने के नाते जो मुझे आर्टिकल 74 के पाराग्राफ 4 के तहत अधिकार हासिल हैं, मैं इस मामले में दोनों पार्टियों को न्याय प्रक्रिया में सम्मिलित होने का आग्रह करता हूं.'

पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई अंतराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) 15 मई को करेगा. ये सुनवाई भारत द्वारा दिए गए सबूतों पर आधारित होगी.

आईसीजे ने इस सुनवाई के संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी की है. इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ की गई अपील में आईसीजे 15 मई 2017 को सार्वजनिक सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत जाधव को फांसी की सजा सुना चुका है. और इसी सजा को रोकने के लिए भारत ने आईसीजे में अपील की है.

विदेश मंत्रालय के वक्ता गोपाल बागले ने नई दिल्ली में कहा कि सुनवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाएगा.

हालांकि अदालत ने भारत की अपील पर पहले ही जाधव को मिली फांसी की सजा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा चुका है.