पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तार रायन इंटरनेशनल ग्रुप के उत्तरी क्षेत्रीय प्रमुख फ्रांसिस थॉमस व एचआर हेड जयेश थॉमस की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक राहत देते हुए पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी है.
पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि पिंटो परिवार को जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिनमें वो देश से बाहर नहीं जा सकते और जब भी जांच में जरूरत होगी उन्हे शामिल होना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर रहे हैं.
फ्रांसिस और जयेस थामस ने अपनी याचिका में कहा था कि मीडिया के दबाव और राजनेताओं की अति सक्रियता के कारण ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हत्या के लिए सीधे वे जिम्मेदार हैं. इसी दबाव के कारण गुरुग्राम पुलिस ने 11 सितंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह टार्चर कर रही है.
उन्होंने नियमित जमानत की मांग करते हुए कहा कि वे जांच दल को हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं.
हाईकोर्ट में सीबीआई ने जमानत का विरोध किया. सीबीआई ने कहा था कि रायन के मालिकों को जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है.
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी.