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प्रद्युम्न हत्याकांडः किशोर की जमानत याचिका पर फैसला आठ जनवरी को

न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की अदालत ने सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकीओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया

FP Staff

गुड़गांव की अदालत रायन इंटरनेशन स्कूल के बहुचर्चित प्रद्युम्न ठाकुर हत्या मामले में आरोपी किशोर की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगी.


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू की अदालत ने आरोपी, सीबीआई और शिकायतकर्ता के वकीओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.

बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अनुरूप आरोप पत्र एक माह के भीतर दाखिल नहीं किया गया और उसे जरूरी कागजात मुहैया नहीं कराए गए.

सीबीआई ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि सीआरपीसी प्रावधान के तहत आरोपत्र दाखिल करने का अनिवार्य समय 90 दिनों का है.

जमानत याचिका का सीबीआई ने किया था विरोध 

सीबीआई के वकील ने अपने तर्क में कहा, ‘परिस्थितियां बदल गईं हैं’ क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को बालिग घोषित कर दिया है. इसलिए आरोपपत्र दाखिल करने की सीमा तीन माह है.

अदालत में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही थी.

इससे पहले सीबीआई ने रायन इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय बच्चे की हत्या के आरोपी और स्कूल के ही 11वीं कक्षा के छात्र की जमानत याचिका का  अदालत में विरोध किया था.

जांच एजेंसी ने कहा था कि उस पर एक वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का हालिया आदेश उसकी मानसिक परिपक्वता और उसके जघन्य अपराध को बयां करता है.