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गर्लफ्रेंड से शादी के लिए अबू सलेम ने मांगी पैरोल, पुलिस ने खारिज की अर्जी

ऐसा पहली बार नहीं है जब अबू सलेम ने शादी के लिए पैरोल की अर्जी दी हो, इससे पहले भी टाडा कोर्ट में उसने अर्जी दी थी जो खारिज हो गई थी

FP Staff

जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम अब शादी कर घर बसाना चाहता है. इसके लिए उसे 45 दिन की पैरोल चाहिए. अबू ने पैरोल के लिए नवी मुंबई के तलोजा जेल अथॉरिटी और प्रीजन डिपार्टमेंट में अर्जी दी है. जानकारी के मुताबिक, अबू सलेम अपनी गर्लफ्रेंड कौसर बहार से 5 मई को निकाह करने वाला है. इसके बाद शादी की रिसेप्शन भी दी जाएगी. हालांकि, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अबू सलेम की अर्जी खारिज कर दी है.

इस मामले में डॉन अबू सलेम की अर्जी की एक कॉपी मुम्ब्रा पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई है. पुलिस ने डॉन की होने वाली बीवी कौसर बहार और उसके परिवारवालों से पूछताछ की है. कौसर बहार के बयान में इस बात की पुष्टि हुई है कि 5 मई को अबू सलेम पैरोल पर बाहर आकर उससे निकाह करना चाहता है.


इसके पहले अबू सलेम ने पेशे से वकील कौसर बहार से शादी करने को लेकर टाडा कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो अबू सलेम को शादी करने के लिए पैरोल नही दे सकते, क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

फोन पर निकाहनामा पढ़ाकर हुई थी शादी

डॉन अबू सलेम की इस प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2014 में तब उभरकर सामने आई थी. जब लखनऊ में फेक पासपोर्ट की पेशी के दौरान ट्रेन में ले जाते समय फोन पर ही उसकी निकाहनामा पढ़ाकर शादी हुई थी.

अबू सलेम

टाडा कोर्ट ने इस मामले के सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए थे, जिसकी रिपोर्ट ठाणे क्राइम ब्रांच ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. पुलिस ने कहा था कि क्राइम ब्रांच को अबू सलेम और कौसर बहार के शादी के सबूत नही मिले है.

नहीं हुई शादी तो आत्महत्या भी कर सकती हूं

इसके कुछ दिनों बाद कौसर बहार ने टाडा कोर्ट में अर्जी फाइल कर कहा था कि अबू सलेम के साथ उसका नाम जुड़ चुका है. अब वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अबू सलेम से शादी करना चाहती है. अगर ऐसा नहीं होगा, तो बदनामी की वजह से वो आत्महत्या भी कर सकती है.

कौसर के इस बयान के बाद अबू सलेम ने भी उससे शादी की रजामंदी जाहिर की थी. इसके लिए उसने टाडा कोर्ट में अर्जी दायर कर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्ट्रार में जाकर शादी की अनुमति मांगी थी.

सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने खारिज की अर्जी

क्राइम ब्रांच ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए इस अर्जी का विरोध किया था. जिसके बाद टाडा कोर्ट ने अबू सलेम और कौसर बहार की शादी की अर्जी खारिज कर दी थी.

अबू सलेम को 1993 बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा मिल चुकी है. जबकि बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में उसे 10 साल की सजा मिली है. इसके अलावा अबू पर दिल्ली में अशोक गुप्ता से वसूली केस और यूपी में फेक पासपोर्ट के केस भी चल रहे हैं.

(न्यूज-18 के लिए आशीष सिंह की रिपोर्ट)