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नोटबंदी: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ऐसे बचाएं अपनी बचत

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपनी बचत 31 दिसंबर तक ऐसे बचाएं.

FP Staff

8 नवंंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद से लगातार कई नियम बने और बिगड़े. जनता और सरकार की सहूलियत के अनुसार कई बार नए नियम लाए गए और पुराने नियमों में बदलाव किया गया.

अब एक बार फिर नियम बदला है. वे लोग जो 500 और 1000 रुपये के नोट बैंक में जमा कराने के लिए कतारों के छोटे होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बुरी खबर है.


वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुराने नोट जमा करवाने के लिए नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार अब से किसी एक बैंक खाते में 5000 रुपये के ही पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे.

हालांकि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नए नियमों से काला धन रखने वाले फायदा उठा सकते हैं.

वे लोग जिनके पास पुराने नोटों की अघोषित आय है, वे संशोधित टैक्स कानूनों के अंतर्गत काले धन की घोषणा के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने पुराने नोट पेनाल्टी के तौर पर जमा करवा सकते हैं.

वित्त मंत्रालय द्वारा कैश जमा करवाने से संबंधी जारी नोट में कहा गया है, ‘जनता को पुराने नोट बैंकों में जमा करने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है, लोग 30 दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टैक्स, पेनल्टी, सेस/सरचार्ज आदि 500 और 1000 रुपये की पुरानी करेंसी में जमा बैंकों में जमा करवा सकते हैं.

अगर अब तक आप इस योजना से अवगत नहीं हैं तो यहां इस योजना के बारे विस्तार से जानिए:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम 2016 क्या है?

16 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत अपनी अघोषित आय घोषित करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगी.

इस स्कीम में कौन-कौन डिपॉजिट कर सकता है?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के सेक्शन 199 सी के सब-सेक्शन(1) के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपनी अघोषित संपत्ति का ब्यौरा देगा.

इस स्कीम के अंतर्गत यह डिपॉजिट किस रूप में रखे जाएंगे?

घोषित करने वाले व्यक्ति के नाम पर इन्हें रिजर्व बैंक बॉन्ड लेजर अकाउंट यानी बॉन्ड्स के रूप में रखेगा.

किन संस्थाओं में यह एप्लीकेशन और डिपॉजिट जमा किए जा सकेंगे?

एप्लीकेशन और डिपॉजिट राशि (बॉन्ड लेजर अकाउंट के रूप में) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के तहत आने वाले हर संस्थान यानी सभी अधिकृत बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएगी.

यह एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा?

सभी अधिकृत बैंकों की शाखाओं से यह फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है. साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध है.

डिपॉजिट कब जमा किया जाएगा?

17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक यह डिपॉजिट कभी भी जमा किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत जितनी राशि जमा करनी है वह एक ही बार में जमा होगी.

इस स्कीम में केवाईसी (नो योर कस्टमर) के नियम क्या हैं?

इस योजना में डिपॉजिट करने वाले को अपनी पैन कार्ड डिटेल देना अनिवार्य है. यदि आपका पैन कार्ड नहीं है तो इसे बनवाने के लिए आवेदन करें. इसकी डिटेल को आवेदन के बाद मिले एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ बैंक में दी जाने वाली एप्लीकेशन में दर्ज करें. पैन की रसीद से बैंक को आपकी पैन डिटेल्स मिल जाएंगी.

इस स्कीम के तहत अधिकतम और न्यूनतम कितना डिपॉजिट किया जा सकता है?

डिपॉजिट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के सेक्शन 199 सी के सब-सेक्शन(1) के तहत घोषित की जा रही अघोषित आय के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए. यानी मान लीजिए कि अगर कोई एक लाख रुपये की अघोषित आय दिखाता है तो डिपॉजिट न्यूनतम 25 हजार रुपये का होना चाहिए. डिपॉजिट सौ के गुणांक में ही होगा.

क्या इस डिपॉजिट पर कोई ब्याज मिलेगा?

नहीं. इस स्कीम के तहत जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

क्या डिपॉजिट देने के बाद कोई कागजी प्रमाण दिया जाएगा?

डिपॉजिट करते समय जिस बैंक से डिपॉजिट किया जा रहा है वहां से एक रसीद जिस पर जमा करने वाले का नाम और जमा की गई राशि लिखी होगी, दी जाएगी. बाद में इस राशि का बॉन्ड सर्टिफिकेट बैंक से लिया जा सकता है.

यह डिपॉजिट वापस कब मिलेगा?

जिस तारीख को डिपॉजिट हुआ है उससे चार साल बाद इसे वापस निकला जा सकता है. (चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर से जमा की गई राशि के मामले में जब इनसे राशि प्राप्त हुई तबसे चार साल गिने जाएंगे).

रिडेम्पशन यानी डिपॉजिट वापस लेने पर क्या मिलेगा?

रिडेम्पशन पर इस स्कीम के तहत जमा की गयी पूरी राशि वापस मिल जाएगी.

यह रिडेम्पशन कैसे मिलेगा?

डिपॉजिट देते समय भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे गए बैंक खाते में यह राशि क्रेडिट कर दी जाएगी.

रिडेम्पशन की क्या प्रक्रिया होगी?

डिपॉजिट के मैच्योर होने पर रिकॉर्ड में दर्ज डिटेल्स के आधार पर राशि बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी. पर यदि एप्लीकेशन फॉर्म में दी गयी किसी भी जानकारी जैसे बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, ईमेल आईडी आदि में कोई बदलाव होता है तो अधिकृत बैंक के जरिये रिजर्व बैंक को सूचना देनी होगी.

क्या डिपॉजिट को मैच्योर होने से पहले प्राप्त किया जा सकता है?

नहीं, डिपॉजिट को मैच्योर होने से पहले निकालने का कोई विकल्प नहीं है.

क्या यह बॉन्ड लेजर अकाउंट किसी अवसर आदि पर किसी रिश्तेदार अथवा

मित्र को गिफ्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है?

नहीं. इसे किसी मित्र या रिश्तेदार को गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. केवल घोषित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर ही यह नॉमिनी या कानूनी वारिस को ट्रांसफर हो सकता है.

एक बार डिपॉजिट हो जाने पर घोषित करने वाले व्यक्ति को बाकी ग्राहक सेवाएंं कैसे मिलेंगी?

जिस बैंक से डिपॉजिट किया गया है वही बैंक सभी ग्राहक सेवाओं जैसे खाते की जानकारी, नॉमिनी कैंसिल करने या बदलने आदि जैसी ग्राहक सेवाओं के लिए जिम्मेदार होगा.

इस स्कीम में डिपॉजिट पेमेंट करने का क्या तरीका है?

कैश या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से जमा किया जा सकता है या फिर जो बैंक इस स्कीम के तहत डिपॉजिट स्वीकार कर रहे हैं उसके नाम चेक या ड्राफ्ट बनवाकर.

क्या इस इनवेस्टमेंट में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है?

हांं. गवर्न्मेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 और गवर्न्मेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007 के तहत नॉमिनेशन सुविधा दी गयी है. एप्लीकेशन फॉर्म के समय एक नॉमिनेशन फॉर्म भी साथ मिलेगा. यदि बाद में नॉमिनी बदलना है या उसका नाम कैंसिल कराना है तब एक अलग फॉर्म भरकर अधिकृत बैंक में जमा कराना होगा.

क्या इन बॉन्ड्स को खरीदा-बेचा जा सकता है?

नहीं.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट संबंधी पूछताछ के लिए कहांं संपर्क करें?

स्कीम से संबंधी समस्या या जानकारी ईमेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं.