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महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक पर बैन, घर पर रखी ये चीजें तो होगी जेल

मनाही के बावजूद अगर प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर पहली और दूसरी बार में 5 हजार और 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 25 हजार का जुर्माना लगेगा. साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है

FP Staff

महाराष्ट्र में आज यानी 23 जून से प्लास्टिक पर बैन लग गया है. आज से पॉलीथीन या डिस्पोजल का इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. अगर इन चीजों का प्रयोग करते पाए गए तो सजा मिलनी तय है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में बीते 23 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एक बार इस्तेमाल होने वाली थैली, चम्मच, प्लेट, थर्मोकोल से बनी वस्तुओं समेत सभी तरह की प्लास्टिक के निर्माण, प्रयोग, बिक्री, परिवहन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया जाए.


हालांकि इस अधिसूचना को प्लास्टिक, पीईटी बोतल और थर्मोकोल निर्माता और खुदरा एसोसिएशन ने चुनौती दी थी. इस चुनौती में कहा गया था कि लगाए गए प्रतिबंध मनमाने हैं और कानूनी रूप से गलत हैं, इससे लोगों के घर चलाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है.

राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने प्लास्टिक बैन को महाराष्ट्र के पर्यावरण के बेहतरी की दिशा में उठाया गया कदम बताया है. उन्होंने लोगों से इस पर सहयोग की अपील की है.

अदालत ने सरकार के अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाने से किया था इनकार

बता दें कि जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस रियाज चागला की पीठ ने बीते अप्रैल में अधिसूचना पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था. अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पर्यावरण पर प्लास्टिक कचरे के प्रतिकूल प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती है.

अधिसूचना में निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को प्रतिबंधित वस्तु के भंडार का निपटारा करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था. उपभोक्ताओं को हालांकि उसका निपटारा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया.

अदालत ने नागरिकों को प्लास्टिक उत्पादों को रखने के लिए 3 महीने तक के लिए राहत दी थी. यह अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई. अगर मनाही के बावजूद प्लास्टिक रखी पाई गई तो पहली और दूसरी बार में 5 हजार और 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. जबकि तीसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 25 हजार का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा 3 महीने की जेल भी हो सकती है.