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नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अपॉइंट किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है

FP Staff

सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को अपॉइंट किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है. पीआईएल के मुताबिक निदेशक की नियुक्ति के लिए सेलेक्शन कमेटी की अनुमति की जरूरत होती है. जिस की इस मामले में अनदेखी की गई है.

यह पीआईएल नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. गौरतलब है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद के दौरान इन दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश पर भेज दिया गया था.

इसके बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था. 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में वर्मा पर चल रहे मामले की सुनवाई का जब फैसला आया तो उनको अवकाश पर भेजे जाने वाले फैसले को पलट दिया गया. इसके बाद सेलेक्शन कमेटी ने उनका इस पद से ट्रांसफर कर दिया.