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अब सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर ले जा सकेंगे खाने-पीने की चीजें

जो सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स इस नियम को नहीं मानेंगे उन पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी.

FP Staff

अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं और सिनेमाहॉल में खाने-पीने की चीजें साथ लेकर जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. महाराष्ट्र सरकार की नई नीतियों के मुताबिक अब सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने-पीने की चीजें साथ लेकर जा सकेंगे.

जो सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स इस नियम को नहीं मानेंगे उन पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी. बता दें कि अभी तक सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजें अंदर ले जाना मना है. जिसकी वजह से लोगों को खाने-पीने की चीजें सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर ही खरीदनी पड़ती हैं जिनके दाम बहुत ज्यादा होते हैं.

सरकार के इस फैसले से फिल्म देखने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के मालिक उनसे खाने-पीने की चीजों के मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे.

शुक्रवार को नागपुर में चल रहे मानसून सत्र के दौरान राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण ने बताया कि अब सिनेमाहॉल में बाहर से लाने वाली खाने-पीने की चीजों पर कोई पाबंदी नहीं होगी और अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

इसके अलावा सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स में एमआरपी पर ही उत्पाद बेचे जाएं. गौरतलब है कि अधिक दाम वसूलने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिनेमाहॉल के मालिकों को फटकारा था.

इसके अलावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने कुछ सिनेमाहॉल में दाम ज्यादा वसूलने पर मारपीट की थी और चेतावनी दी थी कि खाने-पीने की चीजों के दाम कम किए जाएं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मनसे अपने तरीके से आंदोलन करेगी. मारपीट के बाद सिनेमाहॉल के मालिकों ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और बढ़े हुए दामों को कम करने के लिए समय मांगा था.