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तेजस्वी यादव को HC से झटका, बंगला खाली करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज

चीफ जस्टिस ए.पी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजश्वी यादव की अपील पर सुनवाई पूरी कर ली थी और इसपर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे सोमवार को सुनाया गया

FP Staff

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बंगला खाली करने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी है.

चीफ जस्टिस ए.पी शाही की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह तेजश्वी यादव की अपील पर मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और इसपर फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे आज यानी सोमवार को सुनाया गया.


पिछले साल 5 दिसंबर को पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित इस बंगले को पुलिस और प्रशासन की टीम खाली करवाने गई थी. मगर जब वो यहां पहुंचे थे तो बंगले के गेट पर उन्हें एक पोस्टर चिपका हुआ मिला था. इसपर लिखा हुआ था कि बंगले को खाली कराने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. साथ ही लिखा था कि याचिका पर अंतिम फैसला आने तक बंगला खाली नहीं किया जाएगा.

पटना हाईकोर्ट

दरअसल यह मामला काफी दिनों से चल रहा है लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी तेजस्वी यादव अपना आवास खाली नहीं कर रहे थे. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार के आदेश को सही बताया.

बता दें कि वर्ष 2015 में बिहार में तत्कालीन महागठबंधन (आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस) की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे. तब उन्हें डिप्टी सीएम की हैसियत से यह आवास आवंटित किया गया था. जुलाई 2017 में जेडीयू ने महाठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ मिली-जुली सरकार बनाई थी. साझा सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए सुशील मोदी को बाद में यह आवास आवंटित कर दिया गया था.