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मुख्य सचिव मारपीट मामला: सरकारी वकील की नियुक्ति मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला 22 को

इस मामले में अंशु प्रकाश ने विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए याचिका लगाई थी, अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला 22 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है

FP Staff

दिल्ली मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस मामले में अंशु प्रकाश ने विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति के लिए याचिका लगाई थी. अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला 22 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव के इस याचिका का विरोध भी किया था.

अंशु प्रकाश के साथ 19-20 फरवरी की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में बुलाई गई बैठक में आप के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की थी, जिसको लेकर पटियाला कोर्ट में मामला चल रहा है.

इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जारी हो चुका है समन

इससे पहले इस मामले में 18 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 12 नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था. कोर्ट में इन सभी नेताओं को 25 अक्टूबर हाजिर होना है.

इससे पहले अदालत ने आप के विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें मांग की गई थी कि पुलिस इस मामले से जुड़ी जानकारियों को मीडिया के साथ साझा न करे. अदालत इस मामले में दाखिल चार्जशीट पर 18 सितंबर को विचार करेगा.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनके अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के 11 विधायकों को भी मारपीट करने का आरोपी बनाया गया है.