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कर्मचारियों के मुआवजे संबंधी विधेयक राज्यसभा से पास

इस संशोधन के बाद मुआवजे की मौजूदा रकम को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है

Bhasha

राज्यसभा ने कर्मचारी मुआवजा कानून, 1923 में और संशोधन के प्रावधान वाले एक विधेयक को बुधवार को पारित कर दिया.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कर्मचारी मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि यह सरकार मजदूरों के पक्ष में है और उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील है तथा मजदूरों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी.


उनके जवाब के बाद उच्च सदन ने कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक 2016 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. सदन ने विपक्ष द्वारा पेश किए गए संशोधनों को नामंजूर कर दिया और सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया.

लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है.

इसके पहले दत्तात्रेय ने कहा कि इस सरकार के आने के बाद मजदूरों के हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं. विभिन्न सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून सभी प्रकार के ठेका मजदूरों पर भी लागू होगा.

उन्होंने कहा कि इसके द्वारा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के बाद मुआवजे की मौजूदा रकम को पांच हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है जो अधिकतम एक लाख रूपये तक हो सकती है.