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पंचकूला हिंसाः हनीप्रीत पर तय नहीं हो सके आरोप, अगली सुनवाई 19 को

पंचकूला हिंसा की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस ने 28 नवंबर को हनीप्रीत समेत 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी

Bhasha

पंचकूला हिंसा केस में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों पर गुरुवार को आरोप तय नहीं हो सके. क्योंकि पंचकूला पुलिस की एसआईटी की तरफ से कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की गई थी वो पूरी नहीं थी.

दरअसल, एसआईटी की तरफ से दायर चार्जशीट करीब 1200 पन्नों की है. बचाव पक्ष के वकीलों को सिर्फ 150 पन्नों की मिली है. इसका बचाव पक्ष ने विरोध किया. इसी वजह से इस सभी आरोपियों पर आरोप तय नहीं हो सके.


इसके अलावा चार आरोप जमानत पर बाहर हैं. उनके खिलाफ एसआईटी ने जमानत रद्द करने की अर्जी दायर की है. उन पर 19 जनवरी 2018 को सुनवाई होगी.

आरोपियों में आदित्य इंसा और महेंद्र इंसा अब तक फरार है 

सुनवाई के दौरान हनीप्रीत समेत अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए. हिंसा फैलाने वालों में हनीप्रीत के अलावा आदित्य इंसा, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, दिलावर इंसा, दान सिंह, चमकौर सिंह और गोविंद राम का नाम भी शामिल है. इन आरोपियों में आदित्य इंसा और महेंद्र इंसा अब तक फरार है.

बता दें कि पंचकूला हिंसा की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस ने 28 नवंबर को हनीप्रीत समेत 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. पिछली सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को इसकी कॉपी सौंप दी गई थी. इस चार्जशीट में हनीप्रीत समेत 15 अन्य को पंचकूला में हिंसा की घटना के लिए आरोपी बनाया गया है.