view all

कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश: पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान करे चुनाव आयोग

राज्य के विपक्षी दलों का आरोप है कि विरोधियों को नामांकन दायर करने का मौका नहीं मिल रहा है

FP Staff

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर अपने पुराने फैसले को दरकिनार करते हुए ताजा नामांकन पत्र दाखिल करने और चुनाव की नई तारीख का ऐलान करने का प्रदेश चुनाव आयोग को निर्देश दिया.


तीन दिन पहले 17 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक को आगे बढ़ा दिया था और कहा था कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की ओर से नामांकन दाखिल करने की तारीख एक दिन आगे बढ़ाने की अधिसूचना वापस लेने की याचिका उसके सामने सुनी जानी है. जस्टिस सुब्रत तालुकदार ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक को लेकर फैसला दिया था. शुक्रवार को फिर इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए. तालुकदार ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसईसी से कहा है कि याचिकाकर्ता या इच्छुक उम्मीदवार की आशंकाओं को दूर करें और उसी अनुरूप आयोग ने नामांकन प्रक्रिया एक दिन के लिए बढ़ा दी थी.

राज्य के विपक्षी दलों का आरोप है कि पंचायत चुनावों को लेकर जगह-जगह हिंसा हो रही है और विरोधियों को नामांकन दायर करने का मौका नहीं मिल रहा है. विपक्षी दलों की मांग पर राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया एक दिन बढ़ा दिया था, हालांकि एक दिन बाद ही उसने अपना यह फैसला वापस ले लिया.

बता दें कि पश्चिम बंगाल के 20 जिलों में 48,650 ग्राम पंचायत सीटों, 9217 पंचायत समिति सीटों, 825 ज़िला परिषद सीटों के लिए 1, 3 और 5 मई को तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले थे. इसके लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी. विपक्षी की शिकायत पर राज्य चुनाव आयोग ने इसकी तारीख एक दिन बढ़ा दी थी, लेकिन फिर अपने ही ऑर्डर को स्थगित कर दिया. हालांकि हाईकोर्ट के इस रुख से पंचायत चुनाव की तारीख टल गई है और अब चुनाव आयोग को नए सिरे से चुनाव की घोषणा करनी होगी.