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30 दिन और अपने घर में बंद रहेगा आतंकी सरगना हाफिज सईद

सईद और उसके चार सहयोगियों को लाहौर उच्च न्यायालय में प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया गया था

Bhasha

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने हाफिज सईद की नजरबंदी 30 दिन के लिए और बढ़ा दी है. वह प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टर माइंड भी है.

हालांकि, बोर्ड ने उसके चार सहयोगियों की हिरासत के लिए सरकार की याचिका खारिज कर दी. उसकी 30 दिन की हिरासत 24 अक्टूबर से लागू होगी.


बोर्ड के मुताबिक सईद के सहयोगियों को अन्य मामले में हिरासत में नहीं लिया गया तो हिरासत की अवधि के बाद रिहा कर दिया जाएगा. वर्तमान में चल रहे हिरासत की अवधि 25 अक्टूबर है. सईद के सहयोगियों में अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन शामिल हैं.

सईद और उसके चार सहयोगियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर उच्च न्यायालय में प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया गया था.

इस दौरान सईद के कुछ समर्थक अदालत परिसर में मौजूद थे. उन्होंने सईद और उसके सहयोगियों पर गुलाब के फूल बरसाए. हालांकि पुलिस ने उन्हें नारेबाजी करने से रोक दिया.

पंजाब सरकार ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी 

तीन सदस्यीय पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड की अध्यक्षता न्यायमूर्ति यावर अली कर रहे हैं. इसमें न्यायमूर्ति अब्दुल सामी और न्यायमूर्ति आलिया नीलम तथा अन्य सदस्य हैं.

सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार के गृह विभाग ने लोक सुरक्षा कानून के तहत सईद और अन्य की हिरासत अवधि तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी.

उन्होंने कहा, 'न्यायिक बोर्ड ने सरकारी विधि अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद उनके अनुरोध को नहीं माना और लाहौर में सईद की नजरबंदी 30 दिन बढ़ाने की ही अनुमति दी.'

उन्होंने कहा कि बोर्ड सईद के चार सहयोगियों को 25 अक्टूबर को हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद एक महीने और हिरासत में रखने पर सहमत नहीं हुआ. इसके साथ ही उनकी हिरासत बढ़ाने की सरकार की याचिका ठुकरा दी.