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कुलभूषण जाधव मामला: पाकिस्तान ने ICJ में रिव्यू अपील दाखिल की

पाकिस्तान ने कुलभूषण के बारे में भारत से अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है

Bhasha

कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है. शुक्रवार को पाकिस्तान ने आईसीजे में इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल की.


आईसीजे द्वारा कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा देने के बावजूद पाकिस्तान ने उनके बारे में अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं दी है. इससे भारत के मन में कुलभूषण जाधव की स्थिति को लेकर आशंका बनी हुई है.

सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वह कुलभूषण जाधव के ठिकाने और उनकी स्थिति के बारे में ठोस सबूत पेश करे.

यह पूछे जाने पर कि पाकिस्तान में जाधव के पता के बारे में सरकार के पास क्या कोई सूचना है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने आज तक जाधव की स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी है. न ही यह बताया है कि उन्हें कहां रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है.

भारत को जाधव के बारे में कोई सूचना नहीं 

जाधव की अपील प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर बागले ने कहा कि दुर्भाग्य से भारत को इस बारे में कोई सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि जाधव की मां की अपील के बारे में भी कोई सूचना नहीं है जो इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को सौंपी थी.

बागले ने यह भी कहा कि उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने जाधव के परिवार के वीजा अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की है. जाधव के परिवार ने उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की अपील कर रखी है.

अप्रैल में पाकिस्तान की एक आर्मी कोर्ट ने कुलभूषण को जासूसी के आरोप में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुना दी थी. गुरुवार को आईसीजे ने सुनवाई के बाद इस फैसले पर रोक लगा दी थी. इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी जाधव एक साल से ज्यादा समय से पाकिस्तान की कैद में हैं.