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LIVE Padmaavat रिलीज: कोर्ट के निर्णय से नाराज काल्वी बोले-सिनेमाघरों पर कर्फ्यू लगाए जनता

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिल्म पद्मावत के रिलीज को हरी झंडी दे दी है

FP Staff
17:40 (IST)

16:42 (IST)

फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें सिनेमा हॉल को सुरक्षा प्रदान कराएंगी.

16:32 (IST)

#Padmaavat: करणी सेना के सदस्यों ने कथित रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर में सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की.

16:30 (IST)

पद्मावत नहीं चलनी चाहिए, इसके लिए पूरे देश के सामाजिक संगठनों से अपील करूंगा. फिल्म हॉल पर जनता कर्फ्यू लगा दे: लोकेंद्र सिंह कालवी, राजपूत करणी सेना प्रमुख
 

15:27 (IST)

#Padmaavat हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष सुने बिना ही फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर ऐसे मे हमें फैसले का मानना होगा. हम फैसले पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके खिलाफ अपील की जा सकती है.

13:23 (IST)

सूरजपाल अमु ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने लाखों-करोड़ लोगों, लाखों-करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं. हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे मुझे फांसी लगा दो. ये फिल्म रिलीज होगी तो देश टूटेगा.

12:51 (IST)

#PadmaavatWins: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है पूर्व सीबीएफसी चीफ पहलाज निहलानी का 
 

12:46 (IST)

शोभा डे ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी राज्य फिल्म को बैन करें, ये फिल्म सुपरहिट होगी.

12:41 (IST)

पद्मावत फिल्म के प्रोड्यूसर्स का क्या है कहना
 

12:40 (IST)

इस बीच करणी सेना के सदस्य विवेक शेखावत ने सीएनएन न्यूज 18 से कहा है कि अगर लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ती है, तो ऐसे में सभी राज्यों के पास फिल्म को बैन करने का अधिकार है. हम ये सुनिश्चित करेंगे राज्य सरकारें इसे समझेंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फिल्म पद्मावत के रिलीज को हरी झंडी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में राज्यों को नोटिफिकेशन जारी किए हैं. इस नोटिफिकेशन के साथ ही फिल्म पद्मावत के इन राज्यों में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारे फिल्म पर बैन नहीं लगा सकती. अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है तो इसकी अनदेखी करते हुए राज्य सरकार इसे अपने यहां बैन नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी वजह से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है, फिल्म बैन कर देना कोई रास्ता नहीं है.