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ऑड-ईवन स्कीम: SC ने जारी रखा NGT का फैसला, दोपहिया वाहनों को नहीं मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में दोपहिया और महिला चालकों के लिए छूट देने की मांग की थी

FP Staff

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को जारी रखते हुए ऑड ईवन स्कीम से दोपहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया है. दरअसल एनजीटी ने साल 2017 में आदेश दिया था कि ऑड ईवन स्कीम दोपहिया वाहनों पर भी लागू होनी चाहिए.

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने दिल्ली सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि अगर दोपहिया वाहनों को भी ऑड ईवन स्कीम के तहत लाया गया तो सार्वजनिक परिवहन में लोगों को समायोजित करना असंभव होगा.


दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में दोपहिया और महिला चालकों के लिए छूट देने की मांग की थी.  नादकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली में लगभग 68 लाख दोपहिया वाहन हैं और वे दोपहिया वाहनों के लिए छूट चाहते हैं. लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया.

एनजीटी ने खारिज कर दी थी दिल्ली सरकार की याचिका

एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें इस योजना में दोपहिया वाहनों के लिए छूट की मांग की गई थी. सरकान ने तर्क दिया था कि इस तरह की छूट न मिलने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से चलाई गई स्कीम विफल हो सकती है.

इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का हवाला देते हुए एनजीटी ने खंडन किया. एनजीटी ने कहा, 'दिल्ली में वाहन प्रदूषण कुल प्रदूषण भार में 20 प्रतिशत योगदान देता है, जिनमें से 30 प्रतिशत दोपहिया वाहनों द्वारा दिया जाता है.'

एनजीटी ने कहा कि सीपीसीबी के अनुसार, दोपहिया वाहन संख्या में बहुत अधिक हैं. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एनजीटी ने कहा कि दोपहिया वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में उच्च मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे गंभीर प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं.