दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चली है. इसके चलते दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के गहलोत ने कहा है कि ऑड-ईवन 13 नवंबर से 17 नवंबर के बीच लागू किया जाएगा. सभी लोगों से सहयोग करने की गुजारिश है. पेट्रोल और डीजल से चलने वाली टैक्सी, ऑटो और बसें भी ऑड-ईवन के दायरे में आएंगी.
नए नियम के अनुसार, इस नियम के तहत 13, 15 और 17 को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और 14 व 16 को ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.
सीएनजी वाहनों के लिए आईजीएल को 1.5 लाख स्टिकर बनाने के निर्देश दिए गए हैं. ये स्टिकर दिल्ली के 22 में स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे और शुक्रवार दोपहर दो बजे से ये स्टिकर मिलने शुरू हो जाएंगे. यही नहीं, व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए 5000 सिविल डिफेंस वालंटियर और 400 पूर्व सर्विस मैन भी तैनात किए जाएंगे.
उन्होंने आगे कहा, गाड़ियों पर लगे पुराने सीएनजी स्टिकर्स को वैध माना जाएगा. हम बसों का इंतजाम कर रहे हैं. डीएमआरसी 100 छोटीं बसें भी मुहैया कराएगा. सीएनजी स्टिकर शुक्रवार दोपहर दो बजे से दिल्ली के 22 सीएनजी स्टेशनों पर मिलेंगे. हालांकि वीवीआईपी कारों को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी. दो-पहिया और सीएनजी कारों को भी ऑड-ईवन में छूट मिलेगी.
पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र से पंजाब में पराली जलाने की समस्या का समाधान निकालने के लिए गुहार लगाई है. वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र और राज्यों को एक साथ आकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए. जबकि पर्यावरण राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए. ये सबके साथ आने और लड़ने का वक्त है.
इसके अलावा एनजीटी ने दिल्ली में पेट्रोल से चल रही 15 साल पुरानी गाड़ियां और सीएनजी से चल रही 10 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में न घुसने देने का निर्देश दिया. एनजीटी ने कन्सट्रक्शन का सामान ढो रहे ट्रकों की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई है.