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OBC: राजस्थान सरकार के विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से किया इंकार

पीठ ने कहा, 'हमारी सुविचारित राय है कि हाईकोर्ट द्वारा विधायी प्रक्रिया पर रोक लगाना पूरी तरह अनावश्यक है, इसलिए इस आदेश के एक हिस्से पर रोक लगायी जाती है.'

Bhasha

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी राजस्थान सरकार के विधेयक पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है परंतु साथ ही उसने कहा है कि प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके किसी भी निर्णय से कुल 50 फीसदी की सीमा से आगे आरक्षण नहीं हो.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट का नौ नवंबर का आदेश निरस्त कर दिया. इस आदेश के तहत ही हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण विधेयक, 2017 पर रोक लगा दी थी.


पीठ ने कहा, 'हमारी सुविचारित राय है कि हाईकोर्ट द्वारा विधायी प्रक्रिया पर रोक लगाना पूरी तरह अनावश्यक है, इसलिए इस आदेश के एक हिस्से पर रोक लगायी जाती है.' हालांकि, पीठ ने राज्य सरकार को प्रशासनिक पक्ष से कोई कार्रवाई करने या किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ देने, जिसकी वजह से कुल आरक्षण की 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन हो, रोक दिया है.

पीठ ने सोमवार को अपने आदेश में कहा, 'चूंकि हम इस मामले को हाईकोर्ट वापस भेजना चाहते हैं, इसलिए उक्त निर्देश याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण होने तक प्रभावी रहेगा.'