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ऐसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नंबर के साथ आधार को जोड़ने की डेडलाइन 1 जुलाई तय की है

FP Staff

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अब बेहद आसान बना दिया है. इसके लिए आयकर विभाग की ई-फायलिंग वेबसाइट पर एक नया लिंक शुरू किया गया है.

बता दें कि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन संख्या के साथ-साथ आधार संख्या भी अनिवार्य कर दी है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा. लोगों को इसमें कोई दिक्कत न आए इसके लिए एक बेहद आसान प्रक्रिया बनाई गई है. इस प्रक्रिया को एक-एक स्टेप के साथ हम यहां नीचे बता रहे हैं.


सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के लिंक 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.

2. अब एक नई विंडो खुल जाएगी. यहां पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दिया गया -नाम दर्ज करें. इसके बाद नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरकर आखिर में दिए गए 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक कर दें.

3. इस बटन को क्लिक करते ही आपका पैन नंबर आधार कार्ड से जुड़ जाएगा और एक नई विंडो में 'आधार-पैन लिंकिंग इज कंप्लिटेड सक्सेसफुली' का मैसेज दिखाई देगा.

इन बेहद आसान तीन स्टेप्स की प्रक्रिया के जरिए आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं.