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SC/ST एक्ट पर सीएम शिवराज का बयान, शिवपुरी SP ने लिखित आदेश से किया इनकार

शिवपुरी एसपी राजेश हिंगणकर ने बताया कि उन्हें किसी तरह का कोई लिखित आदेश नहीं मिला है.

FP Staff

एससी-एसटी एक्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए बयान देने के बाद एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में शिवपुरी एसपी राजेश हिंगणकर ने बताया कि इस बारे में उन्हें किसी तरह का कोई लिखित आदेश नहीं मिला है. दरअसल, सीएम शिवराज ने एससी/एसटी एक्ट में बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने की बात कही थी.

वहीं इस जवाब को अस्पष्ट मानते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने सवाल किया है कि इस जवाब के क्या परिणाम निकलेंगे उनके बारे में क्या आप जानते हैं? साथ ही इस मामले में कोर्ट ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं जिसके बाद सरकारी वकील ने विस्तार से जवाब पेश करने के लिए वक्त की मांग की है. कोर्ट ने इस मामले में प्रस्तावित जांच का तरीका भी साफ करने को कहा है. मामले पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी.


दरअसल, इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए शिवपुरी जिले के करैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र सहायक के पद पर कार्यरत अतेंद्र सिंह रावत के जरिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के मामलों में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होने के बारे में शासन को बताने का कहा है. वहीं सरकारी वकील के जरिए बताया गया कि समाचार पत्रों में भी यह बयान प्रकाशित हुआ था.