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पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ी

1,000 रुपए के नोटों को अब बैंकों में बदला नहीं जा सकेगा.

IANS

केंद्र सरकार ने बंद किए गए 500 रुपए के नोटों को इस्तेमाल करने की समयसीमा 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 500 और 1000 रुपए के नोटों को अब बैंकों में बदला नहीं जा सकेगा. इन नोटों को बैंक खातों में जमा कराया जा सकता है.


मंत्रालय ने एक बयान में कहा,'यह देखने में आया है कि बंद किए गए 500 रुपए तथा 1,000 रुपए के नोटों को बैंकों में बदलने बेहद कम लोग आ रहे हैं. यह भी महसूस किया कि लोगों को अपने 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए उत्साहित किया जा सकता है.'

बयान के मुताबिक,'इससे लोग बैंक खाता खुलवाने के लिए उत्साहित होंगे. साथ ही 24 नवंबर की आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को अब बैंकों में जाकर बदला नहीं जा सकेगा.'

बयान में कहा गया है,'यह फैसला लिया गया है कि सभी छूट 15 दिसंबर तक जारी रहेंगे.'

बयान के मुताबिक, सरकार ने केंद्रीय व राज्य सरकार के स्कूलों व कॉलेजों के साथ ही राज्य सरकार तथा नगरपालिका व स्थानीय निकाय के स्कूलों में 2,000 रुपए तक की फीस की अदायगी पुराने नोटों से की जा सकती है.

मोबाइल फोन का 500 रुपए का रिचार्ज 500 रुपए के पुराने नोटों के जरिये किया जा सकता है.

राजमार्गो के टोल फ्री रहने का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद 15 दिसंबर तक उपयोगकर्ता 500 रुपए के पुराने नोटों से भुगतान कर सकते हैं.

विदेशी नागरिक प्रति सप्ताह 5,000 रुपए की विदेशी करेंसी बदल सकते हैं. उपभोक्ता सहकारी भंडार से एक बार में 5,000 रुपए तक की खरीदारी की जा सकती है.

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