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मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों को जमानत मिली

एनआईए कोर्ट ने साजिश के आरोपों का सामना कर रहे सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी ऊर्फ शंकराचार्य को जमानत दे दी

Bhasha

2008 के मालेगांव बम धमाके मामले के दो आरोपियों को एनआईए की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी.

एनआईए अदालत के जस्टिस एस डी टेकाले ने साजिश के आरोपों का सामना कर रहे सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी ऊर्फ शंकराचार्य को जमानत दे दी.


इन दोनों पर अन्य लोगों के साथ साजिश के लिए हुई बैठकों में शामिल होने का आरोप है. इन बैठकों में ही आतंकी हमले की कथित साजिश रची गई थी. इस मामले में दो प्रमुख आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 के शुरू में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी जबकि पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में जमानत दी थी.

मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मोटरसाइकिल पर रखे गए बम में हुए धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी. ब्लास्ट में लगभग 100 अन्य लोग भी घायल हुए थे.