नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को उसकी सेवा रोके जाने की चेतावनी दी है. ग्रीन बेंच ने मेट्रो कॉर्पोरेशन को फटकार लगाई है की वह बिना इजाजत जमीन से पानी खींचकर आदेशों का उल्लंघन कर रही है.
एडवोकेट कुश कालरा का आरोप है कि DMRC ने बिना किसी अनुमति के 276 बोरवेल लगाए हैं. इस पानी का इस्तेमाल DMRC अपनी ट्रेनें धोने के लिए कर रही है. वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली भूजल की समस्या से जूझ रही है.
याचिका की सुनवाई जस्टिस स्वतंत्र कुमार कर रहे हैं. कोर्ट ने DMRC और दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बैठक कर तय करें कि DMRC के कितने स्टेशन भूजल का दोहन कर रहे हैं. जबकि दूसरी ओर हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि DMRC ने बारेवेल लगाने के लिए उसकी अनुमति नहीं ली है. NGT कोर्ट इस मामले में अब 17 नवबंर को सुनवाई करेगी.