नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने बेंगलुरू की बेलंदूर झील के आसपास सभी उद्योगों को फौरन पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है. एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने झील के आसपास के इलाके में किसी भी तरह का कूड़ा या मलबा डालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.
एनजीटी ने घरों से निकलने वाले कचरे को भी किसी झील में फेंकने पर रोक लगा दिया है.
एनजीटी ने झील के बफर जोन के आसपास भी कचरा नही फेंकने पर रोक लगा दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि, ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो पर्यावरण जुर्माने के तौर पर पांच लाख रुपये वसूले जाएंगे.
झील के पास सभी इकाइयों को बंद करने का निर्देश
पीठ ने कहा, ‘बेलंदूर झील के पास मौजूद सभी उद्योगों और इसमें गंदा पानी बहाने वाली इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया जाता है.’
पीठ ने कहा, ‘किसी भी उद्योग को तब तक संचालन की इजाजत नहीं होगी जब तक संयुक्त जांच दल द्वारा जांच न कर ली जाए. साथ ही गंदे पानी का प्रवाह अनुमन्य सीमा के अंदर न पाया जाए.’
आदेश में यह भी कहा गया है कि एक महीने के अंदर इस काम को पूरा किया जाए. इसके लिए निजी एजेंसियों की भी मदद ली जा सकती है लेकिन यह साफ हो कि पूरी झील की एक बार अच्छे से सफाई हो.
बेलंदूर झील में होने वाले प्रदूषण पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए एनजीटी ने कर्नाटक सरकार से दो हफ्ते में ट्रिब्यूनल को अपनी ठोस नीति के बारे में बताने को कहा है.