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हिमाचल प्रदेश: हॉट मिक्स प्लांट बंद करने का एनजीटी ने दिया आदेश

अथॉरिटी का कहना है कि इससे वायु प्रदूषण होता है

Bhasha

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश सरकार को कांगड़ा जिले में स्थित हॉट मिक्स प्लांट तत्काल बंद करने का आदेश दिया. अथॉरिटी का कहना है कि इससे वायु प्रदूषण होता है.

एनजीटी चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक सर्किट पीठ ने पाया कि यह प्लांट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना ही चल रहा है.


पीठ ने कहा, 'यह साफ है कि हॉट मिक्स प्लांट से वायु प्रदूषण होता है और यह ऐसी गैस उत्सजर्ति करता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है.

पीठ ने कांगड़ा जिले के जखारा गांव में स्थित बिना बोर्ड की अनुमति से चल रहे इस प्लांट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है.

ग्रीन पैनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित अथॉरिटी को नोटिस जारी करने के साथ ही पुलिस और बोर्ड को इस आदेश का पालन कराने का आदेश दिया है.

पीठ का यह निर्देश राज्य के निवासी राजिंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर सुनाया गया है.