एनजीटी ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
एनजीटी की रोक के बावजूद दिल्ली और एनसीआर में नगरपालिका ने अंधाधुंध ठोस कचरे को जलाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित सरकारों, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपीपीसीबी को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया.
पीठ ने संबंधित विभागों और सरकारों को नोटिस जारी करते हुए पूछा, ‘यह क्या चल रहा है?’
याचिकाकर्ता वर्धमान कौशिक की ओर से अधिवक्ता सालिक शफीक ने हरित पैनल के सामने इस मामले को उठाते हुए कहा कि 26 मार्च को दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट डीएनडी फ्लाईवे पर बड़े पैमाने पर सूखी घास जलायी जा रही थी. इसके बाद एनजीटी ने ये आदेश दिया.