राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर आवासीय क्षेत्रों में लगी स्टील पिकलिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई न करने के चलते यह जुर्माना लगाया है. इसी के साथ एनजीटी ने सरकार को इन यूनिट्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी निर्देश दिया है.
एनजीटी के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार द्वारा इन इकाइयों को बंद नहीं करने के चलते उन्हें करारी फटकार लगाई है. कोर्ट ने यह आदेश अखिल भारतीय लोकाधिकार संगठन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाया गया है.
इसी के साथ एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को आवासीय क्षेत्रों में स्टेनलेस स्टील पिकलिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. क्योंकि यह यूनिट्स 2021 के दिल्ली मास्टर प्लान (डीएमपी) के अनुसार औद्योगिक गतिविधि की सूची में आते हैं.
एनजीटी में दायर याचिका के मुताबिक वजीरपुर में लगे उद्योग प्रदूषणकारी तत्वों को खुली नालियों में बहा देते हैं. जो आखिरकार यमुना नदी में मिल जाते हैं. जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 'दिल्ली सरकार इन इकाईयों पर फैसला लेने मे काफी समय लगा रही है जबकि पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है.'