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दिल्ली पुलिस पर पानी बिल का भुगतान नहीं करने की याचिका को NGT ने किया रद्द

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्योंकि इस बिल और उपकर का भुगतान किया जा चुका है इसलिए मामला निर्थक हो गया है

Bhasha

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रविवार को उस याचिका का रद्द कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने 232 करोड़ रुपए के पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है. एनजीटी को सूचित किया गया था कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को राशि का भुगतान किया जा चुका है. इसके बाद पीठ ने याचिका को रद्द कर दिया.

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्योंकि इस बिल और उपकर का भुगतान किया जा चुका है. इसलिए मामला निर्थक हो गया है. एनजीटी ने दिल्ली के निवासी संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था.


दरअसल संजय कुमार ने दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में दिल्ली पुलिस के बकाया को लेकर आरटीआई दाखिल की थी. इस आरटीआई के जवाब से ही उन्हें पता चला कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड को 232 करोड़ रुपए के पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है.