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लैंडफिल साइट पर आग रोकने का इंतजाम करे दिल्ली सरकार: NGT

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में 19 और 20 अक्टूबर को आग लग गई थी जिसे कई घंटों के बाद बुझाया जा सका था

Bhasha

लैंडफिल साइट में आग लगने से बचाव का निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को दिया है. इस मुद्दे पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने मुख्य सचिव को लैंडफिल स्थल का मुआयना करने तथा रचनात्मक उपायों के साथ आने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि भविष्य में वहां दोबारा आग नहीं लगे, इसका इंतजाम करें.


पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में 19 और 20 अक्टूबर को आग लग गई थी, जिसे कई घंटों के बाद बुझाया जा सका था.

पीठ ने कहा, ‘हम स्पष्ट करते हैं कि इसके सभी पक्ष, मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव, सभी निगमों के आयुक्त, पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक, शहरी विकास, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को शनिवार को 11 बजे बैठक करनी होगी.'

प्लास्टिक के उपयोग पर सुनवाई 30 अक्टूबर को 

उनके मुताबिक अगर मुख्य सचिव को जरूरी लगता है तो वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा दिल्ली कॉलेज आफ इंजीनियरिंग के प्राध्यापकों को आमंत्रित कर सकते हैं.

एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में प्लास्टिक के 'उपयोग, भंडारण और बिक्री' को रोकने के लिए अधिकरण के आदेश के अनुपालन के संबंध में सूनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, शहरी विकास के विशेष सचिव तथा दमकल विभाग के अधिकारियों ने पीठ को आश्वस्त किया कि आग लगने की घटना को रोकने की दिशा में वह प्रभावी कदम उठाएंगे.