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ऑटो इंश्योरेंस: 1 सितंबर से तीन साल के लिए कराना होगा मोटर बीमा

फिलहाल गाड़ियों का बीमा एक साल के लिए होता है. ग्राहकों को हर साल बीमा को रिन्यू कराना पड़ता था

FP Staff

इरडा के नए नियम के मुताबिक अब अापको हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा. बीमा रेगुलेटर इरडा ने ऑटो इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है. नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे.

क्या है मौजूदा नियम?


अभी तक एक बार में एक साल के लिए ही ऑटो इंश्योरेंस कराया जा सकता है. लेकिन 1 सितंबर से एकबार में 3 साल और 5 साल के लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा.  चारपहिया गाड़ियों के लिए एकबार में 3 साल के लिए और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का इंश्योरेंस कराना होगा.

नए नियमों से क्या  फायदा और क्या नुकसान?

इससे एकतरफ हर साल ऑटो इंश्योरेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म होगा तो दूसरी तरफ नई गाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा. नई गाड़ी महंगी इसलिए होगी क्योंकि गाड़ी की कीमत में अब एक साल नहीं बल्कि तीन साल के ऑटो इंश्योरेंस का पैसा जुड़ जाएगा. नई गाड़ियों पर लंबी अवधि का बीमा लेने से प्रीमियम के रूप में जाने वाली एकमुश्त राशि बढ़ जाएगी. लेकिन, आपको सहूलियत यह होगी कि हर साल बीमा रिन्यू कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.