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वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

बीते मई महीने में केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की थी अधिसूचना

FP Staff

देश के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि पशुओं की खरीद-बिक्री अब स्लॉटर के लिए नहीं की जाएगी. बीते मई महीने में केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक केंद्र सरकार इस अधिसूचना में नियमों में बदलाव कर रिनोटिफाई नहीं करती, रोक बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जब दोबारा अधिसूचना जारी करे तो लोगों को पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए.


वहीं, केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इन नियमों को लेकर राज्य सरकारों ने कई सुझाव और आपत्ति जताई है जिन पर विचार किया जा रहा है. केंद्र सरकार फिलहाल नियमों को लागू नहीं कर रही है और इनमें बदलाव करने में करीब तीन महीने का वक्त लगेगा. इसके बाद केंद्र सरकार नियमों में बदलाव कर दोबारा नोटिफिकेशन जारी करेगी.

ये निर्णय सुनाते हुए देश के सर्वोच्च न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के प्रभाव की वजह से लोगों की आजीविका नहीं प्रभावित होनी चाहिए.

हैदराबाद के एक व्यक्ति ने दायर की थी याचिका

केंद्र सरकार की अधिसूचना के बात हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद फहीम कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में कहा  गया था कि केंद्र सरकार की अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है.