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तमिलनाडु: 24,000 से ज्यादा NEET परीक्षार्थियों को मिलेंगे 'एक्स्ट्रा मार्क्स'

मद्रास हाई कोर्ट ने नंबरों में इस सुधार के लिए बोर्ड को दो सप्ताह का समय दिया है

FP Staff

तमिलनाडु के नीट परीक्षार्थियों के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि राज्य के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के सभी परीक्षार्थियों को 196 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं. नीट के परीक्षा पत्र में गलतियां पाए जाने के बाद दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है.

क्या कहा कोर्ट ने?


मद्रास हाई कोर्ट ने नंबरों में इस सुधार के लिए बोर्ड को दो सप्ताह का समय दिया है. साथ ही कहा है कि तब तक के लिए मेडिकल काउंसलिंग को रद्द कर दिया जाए. मालूम हो कि एक जुलाई से ही नीट की मेडिकल काउंसलिंग शुरू हो गई है.

यह फैसला सीपीआई नेता और राज्य सभा सांसद टी के रंगराजन की जनहित याचिका के बाद दिया गया है. याचिका में उन्होंने कहा था कि परीक्षा पत्र के एक तिहाई प्रश्नों का गलत अनुवाद किया गया था. इन सवालों की संख्या 49 थी. इस याचिका के जरिए रंगराजन ने कोर्ट से मांग की कि वह बोर्ड को निर्देश जारी करे. और परीक्षार्थियों को 196 ग्रेस मार्क्स दिलाए. यह परीक्षा पत्र कुल 720 नंबरों का था.

देश भर में छह मई को नीट की परीक्षा कराई गई थी. जिसमें तमिलनाडु के लगभग 24,000 छात्रों ने भी आवेदन दिया था. अब मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट के कट ऑफ में भी भारी बदलाव का अनुमान लगाया जा रहा है.