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घर खरीदने वाला हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता : एनसीडीआरसी

आयोग का बिल्डर को फ्लैट का पोजेशन देने में देरी पर खरीदार को 49 लाख रूपए लौटाने का निर्देश

Bhasha

शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने एक रियल एस्टेट कंपनी को फ्लैट का पोजेशन (कब्जा) देने में देरी पर एक खरीदार को 49 लाख रूपए लौटाने का निर्देश जारी किया है. आयोग ने कहा कि ग्राहक अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता.

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) ने यूनिटेक लिमिटेड से सरवन कुमार को 10 हजार रूपए के साथ 49, 96, 220 रूपए वापस लौटाने का निर्देश देते हुए कहा कि कंपनी पोजशन देने की स्थिति में नहीं है.


आयोग ने शुरूआती राशि का सौ फीसदी रकम से ज्यादा लेने के बाद भी पोजेशन देने में नाकाम होने पर कंपनी को सेवा में कमी और गलत व्यापार का दोषी ठहराया.

आयोग के पीठासीन सदस्य अजीत भरीहोक की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, ‘इस पर विवाद नहीं है कि प्रतिपक्ष (कंपनी) तय तारीख बीतने के आठ साल बाद भी अपार्टमेंट का पोजेशन देने में नाकाम रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘इसलिए, हमारी राय में मामला यह है कि घर खरीदने वाला अपार्टमेंट के पोजेशन के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता.’

सरवन कुमार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एलिस्टोनिया एस्टेट में ग्रुप की आवासीय विकास परियोजना यूनिटेक होराइजन के 15वीं मंजिल पर अपने लिए एक फ्लैट बुक कराया था.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी इस दौरान दी गई समय सीमा का पालन करने में नाकाम रही. तय समय के आठ साल बाद भी उन्हें पोजेशन नहीं मिला.