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कोर्ट ने सिद्धू मामले में मांगा जवाब : क्या कोई मंत्री इस तरह प्राइवेट काम करके पैसा कमा सकता है?

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा से पूछा कि क्या ये आचार संहित उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं

FP Staff

नवजोत सिंह सिद्धू के मिनिस्टर बनने के बावजूद टीवी पर कॉमेडी शो में काम करते रहने वाले विवाद में एक नया मोड़ आ गया है.

सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया है.


सिद्धू के खिलाफ इस मामले में जनहित याचिका को पंजाब हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए कुबूल कर लिया है. कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सिद्धू को नैतिकता का हवाला भी दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मई को दी है.

क्या कहा कोर्ट ने

हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा से पूछा कि क्या ये आचार संहित उल्लंघन का मामला बनता है या नहीं.

हाईकोर्ट ने कहा, मंत्री एक सरकारी पद पर तैनात मुलाजिम की तरह है और अगर कोई मुलाजिम सरकारी पद पर रहते हुए बिजनेस करेगा तो क्या ये हितों के टकराव का मामला नहीं है?

हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से ये भी पूछा कि क्या ये पद की नैतिकता के लिए ठीक है. क्या कोई मंत्री इस तरह प्राइवेट काम करके पैसा कमा सकता है.

कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में नैतिकता और मोरल ग्राउंड पर भी सुनना अदालत की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

(साभार न्यूज 18)