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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति हुई कुर्क

इससे पहले ढोल-बाजे के साथ आवास पर पहुंची पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया. शुक्रवार को मंझौल कोर्ट ने उनके घर पर इश्तेहार चिपकाने और कुर्की-जब्ती करने का आदेश दिया था

FP Staff

बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में कथित तौर पर संलिप्तता और आर्म्स एक्ट में आरोपी बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. शुक्रवार को कोर्ट ने वर्मा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था. पुलिस ने शनिवार को मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित आवास की कुर्क कर रही है.

इससे पहले ढोल-बाजे के साथ आवास पर पहुंची पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया. शुक्रवार को मंझौल कोर्ट ने उनके घर पर इश्तेहार चिपकाने और कुर्की-जब्ती करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस उक्त कार्रवाई कर रही है. आर्म्स एक्ट में आरोपी मंत्री का आवास बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर के अर्जुनटोल में है.

मंजू वर्मा

मंझौल कोर्ट ने मंजू वर्मा के खिलाफ धारा 82 और धारा 83 के तहत पुलिस को कार्रवाई का आदेश जारी किया था. पुलिस ने कुछ दिन पूर्व कोर्ट से मंजू वर्मा के खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती का आदेश मांगा था. हालांकि इस संबंध में मंजू वर्मा के वकील ने कोर्ट को एक लिखित आवेदन देकर मंजू वर्मा को फरारी न मानते हुए उनके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की जब्ती के आदेश पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन मंझौल कोर्ट के एसीजीएम प्रभात त्रिवेदी ने मंजू वर्मा के वकील की दलील को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किया था.

इससे पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पार्टी से निकाल दिया था. वर्मा बिहार की सामाजिक कल्याण मंत्री थी. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न के मामले में किए गए छापे के दौरान पुलिस ने वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे. वर्मा उसी समय से फरार चल रही हैं.