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LIVE 1993 मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम समेत 6 दोषी करार, 19 जून को सुनाई जाएगी सजा

मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम और मुस्तफा डोसा को दोषी करार दिया

FP Staff
14:45 (IST)

1993 बम ब्लास्ट मामले में 19 जून को सजा सुनाई जाएगी.

13:43 (IST)

1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया गया है. जबकि अब्दुल कयूम को सभी मामलों में निर्दोष पाया गया है और निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. सभी आरोपियों को देश के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बनाने के आरोप से मुक्त किया गया है. अबू सलेम समेत सात आरोपियों के मामले में जस्टिस जी.एस. सानप की बेंच ने फैसला सुनाया है.

13:25 (IST)

सभी आरोपियों को देश के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बनाने के आरोप से मुक्त किया गया.

13:24 (IST)

रियाज सिद्दीकी को टाडा व अन्य चार्जेस के तहत दोषी करार दिया गया.

13:22 (IST)

अबु सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि होने के कारण कोर्ट उसे फांसी या आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकता है. उसे अधिकतम 25 साल तक की सजा दी जा सकती है.

13:20 (IST)

अब्दुल कयूम को सभी मामलों में निर्दोष पाया गया है. निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.

13:18 (IST)

टाडा के कुछ मामलों से अबू सलेम को बरी भी किया गया है.

13:14 (IST)

मुंबई टाडा कोर्ट ने माना कि 1993 मुंबई धमाका मामले में मुस्तफा दौसा, अबू सलेम, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान मुख्य साजिशकर्ता है.

13:09 (IST)

अबू सलेम को षड्यंत्र, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर दोषी करार दिया गया है.

13:07 (IST)

1993 मुंबई धमाका मामले में टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को दोषी करार दिया.

13:06 (IST)

रिटायर्ड जस्टिस पीसी कोडे ने कहा है कि आतंकियों को लेकर किसी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए. आपको बता दें कि जस्टिस कोडे 1993 के मुंबई धमाका मामले में टाडा कोर्ट के जज रह चुके हैं.

12:59 (IST)

1993 मुंबई धमाका मामले में टाडा कोर्ट ने करीमुल्ला शेख को भी दोषी करार दिया.

12:56 (IST)

मामले के एक अन्य आरोपी ताहिर मर्चेंट को कोर्ट ने दोषी करार दिया है

12:51 (IST)

मामले के एक अन्य आरोपी ताहिर मर्चेंट को कोर्ट ने दोषी करार दिया है

12:50 (IST)

इस मामले के एक अन्य आरोपी फिरोज खान को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया गया है

12:49 (IST)

मुस्तफा दौसा को हत्या और आतंकी गतिविधि की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया है

मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज खान और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है. अदालत में सुनवाई जारी है.

आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.


मुंबई ब्लास्ट केस में टाडा कोर्ट अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत सात दोषियों की सजा पर फैसला सुना रही है. सलेम के अलावा जिन 6 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी उनमें मुस्तफा दौसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेट, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्ला शेख और अब्दुल कयूम शामिल है.

आपको बता दे की इस मामले में टाडा कोर्ट ने पहले ही 100 आरोपियों दोषी करार दे चुकी है, जिसमें फिल्म अभिनेता संजय दत्त भी शामिल है. ट्रायल के दौरान मुंबई पुलिस और भारत सरकार ने अंडरव्लर्ड डॉन अबु सलेम को पुर्तगाल से और अंडरवर्ल्डडॉन मुस्तफा डोसा को दुबई के प्रत्यपर्णन करा कर भारत लाई थी.

अबु सलेम पर आरोप है की उसने ही हथियारों का जखीरा संभाला था और उसी में से हथियार फिल्म अभिनेता संजय दत्त को दिए थे.

किस पर क्या आरोप

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर मुंबई धमाकों के लिए एक्सप्लोसिव को मुंबई के ठिकानों पर पहुंचाने का आरोप है. साथ ही उस पर अभिनेता संजय दत्त के घर जाकर एके-47 राइफल और हथगोले देने का भी आरोप है. वहीं मुस्तफा दौसा पर आरोप है कि उसने धमाके के लिए मुंबई के समुद्र के किनारे आरडीएक्स और दूसरे एक्सप्लोसिव्स उतरवाए थे.

रियाज सिद्दीकी पर आरडीएक्स से भरी मारूति वैन को गुजरात के भरूच में अबू सलेम के हवाले करने का आरोप है. फिरोज और करीमउल्लाह पर धमाके के सामान पहुंचाने का आरोप है. जबकि मोहम्मद ताहिर मर्चेंट पर धमाके में शामिल कई अभियुक्तों को ट्रेनिंग के लिये पाकिस्तान भेजने का आरोप है. वहीं अब्दुल कय्यूम पर भी संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का आरोप है. धमाकों के लिए तीन हजार किलो से ज्यादा का आरडीएक्स समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचा था लेकिन केवल दस फीसदी का ही इस्तेमाल हुआ था.

कब आया था सबसे बड़ा फैसला

मुंबई धमाकों की लगातार चली सुनवाई के बाद सबसे अहम फैसला साल 2006 में आया था. टाडा कोर्ट ने 123 अभियुक्तों में सौ लोगों को सजा सुनाई थी, जबकि 23 लोगों को बरी कर दिया था. धमाकों के वांटेड टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को इसी फैसले में सजा सुनाई गई थी. याकूब मेमन को 30 जुलाई 2015 को महाराष्ट्र के यरवडा जेल में फांसी दी गई थी.

सात अभियुक्तों पर क्यों चली अलग से सुनवाई

लेकिन सात दूसरे अभियुक्तों पर फैसला नहीं हो सका था क्योंकि इनको साल 2002 के बाद विदेश से प्रत्यर्पित कराना पड़ा था. इन सातों अभियुक्तों पर अलग से सुनवाई शुरु की गई थी. अदालत का मानना था कि इन सातों की सुनवाई भी एक साथ करने से फैसला आने में देर हो सकता है. तभी टाडा कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट केस को दो हिस्सों में बांटा था.

धमाके के मास्टरमाइंड अबतक फरार

साल 1993 में मुंबई में कुल 12 जगहों पर धमाके हुए थे. धमाकों की वजह से 257 लोगों की जानें गई थी. धमाकों की साजिश सीमा पार से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, मोहम्मद दौसा और दूसरे साथियों ने की थी.

1993 में मुंबई पुलिस ने अदालत में दस हजार पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें 189 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इनमें मुख्य अभियुक्त दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन हैं. कुल 27 अभियुक्त अभी तक फरार हैं.