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26/11 अटैक: दिल्ली के एसीपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

एसीपी मनिषी ने मुख्य साजिशकर्ता लश्कर ए तैयबा के आतंकी सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल को गिरफ्तार किया था

Bhasha

मुंबई के 26/11 आतंकी हमला मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के एक सहायक आयुक्त के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. अदालत में पेश नहीं होने पर ये आदेश दिया गया.

अदालत ने पिछले महीने मनिषी चंद्रा को समन किया था. मनिषी ने मुख्य साजिशकर्ता लश्कर ए तैयबा के आतंकी सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल को गिरफ्तार किया था.


अदालत ने पटियाला कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी उसके सामने पेश होने को कहा था. चंद्रा ने अदालत को सूचित किया कि वह कुछ जांच के मामले में व्यस्त हैं.

अदालत ने कहा मामले का निपटारा जल्दी होना चाहिए 

विशेष न्यायाधीश जी. ए. सनाप ने कहा कि मामला सबूतों के लिए निर्धारित किया गया और आरोपी (जंदल) विचाराधीन है. अदालत ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो मामला निपटाया जाना चाहिए.

इसके साथ ही गवाहों की मौजूदगी के साथ ही अग्रिम रूप से दस्तावेजों को पेश करने के लिए समन जारी किया गया.

इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान ने भारत की मांग को ठुकराते हुए कहा था कि, मुंबई अटैक मामले की जांच फिर से ‘संभव नहीं' है. क्योंकि मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ चुकी है.

पाकिस्तान ने 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफ़िज सईद के खिलाफ ‘ठोस' सबूत की मांग की थी.