मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक नई योजना की शुरूआत की है. इसके तहत विधवा महिला से शादी करने वाले को सरकार दो लाख रुपए देगी.
प्रदेश का सामाजिक न्याय विभाग विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रमोट करने में लगा है. योजना के तहत 45 साल की कम उम्र की विधवा महिला से विवाह करने पर ही दो लाख रुपए दिए जाएंगे.
मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद यह पहल की है. सरकार का कहना है कि विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई ये योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है. अनुमान है कि इस योजना से हर साल लगभग 1000 विधवा महिलाएं शादी कर दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगी. भारत में साल 1856 में विधवा महिलाओं को पहली बार पुनर्विवाह करने की कानूनी तौर पर मान्यता मिली थी.
योजना पर सरकार हर साल करेगी 20 करोड़ रुपए खर्च
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी. योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 से 45 वर्ष तक की किसी विधवा से शादी करता है तो सरकार उसे दो लाख रुपए देगी. विधवा पुनर्विवाह प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा. हालांकि इससे पहले इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा. अधिकारियों की माने तो अगले तीन महीने में यह योजना प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी.
एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं. इसके तहत जो भी शख्स विधवा महिला से विवाह करेगा उसका यह पहला विवाह होना चाहिए. दोनों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया कोई एक सबूत पेश करना होगा. स्थानीय निकाय की मंजूरी स्वीकार नहीं की जाएगी. शादी करने वाला जोड़ा अगर ऐसा नहीं करेगा तो योजना के तहत दिए जाने वाले दो लाख रुपए उन्हें नहीं मिलेंगे.