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व्यापमं घोटाला: दिग्विजय, कमलनाथ, और सिंधिया के खिलाफ FIR का आदेश

व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में कांग्रेस नेताओं के लिए मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है.

FP Staff

व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में कांग्रेस नेताओं के लिए मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

स्पेशल कोर्ट के जज सुरेश सिंह ने व्यापमं घोटाले में दायर एक परिवाद के आधार पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और आईटी विशेषज्ञ प्रशांत पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही जांच के आदेश दे दिए हैं. इस मामले में बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की ओर से अधिवक्ता संतोष शर्मा ने राजनीतिक मामलों के लिए बनी विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया था. जिसमें व्यापमं घोटालों में पेश किए गए दस्तावेजों के फर्जी होने की बात कही गई थी. इसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सिंधिया और प्रशांत पांडे को दस्तावेज पेश करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.


मामला दर्ज किए जाने की मांग

इस परिवाद में शर्मा ने बताया कि अदालत को गुमराह करते हुए तीनों कांग्रेस नेताओं ने पांडे के साथ मिलकर व्यापमं घोटाले के मामले में झूठे और फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं. जिसके बाद इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है.

वहीं पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने भोपाल की अदालत में व्यापमं घोटाले को लेकर अपील की थी और साथ ही 27000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिर की थी.