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मनी लॉन्ड्रिंग: हाईकोर्ट ने खारिज की सीएम वीरभद्र की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम वीरभद्र सिंह की मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है.

FP Staff

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम वीरभद्र सिंह की मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि उनके (हिमाचल सीएम) खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता रहेगा.

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी. जिसे लेकर वीरभद्र सिंह की ओर से एफआईआर रद्द कराने की याचिका दायर की गई थी.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम वीरभद्र के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. केस में वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने हिमाचल प्रदेश के सीएम के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी.