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मनी लॉन्ड्रिंग केस: जमानत के लिए अदालत पहुंचा शब्बीर शाह का करीबी असलम वानी

याचिका में दलील दी गई है कि निचली अदालत के 2010 के फैसले में शब्बीर शाह के करीबी वानी को 2005 के टेरर फंडिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया था

FP Staff

कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह की संलिप्तता वाले एक दशक पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी ने जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की. अधिवक्ता एमएस खान के मार्फत यह याचिका दायर की गई है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने उसकी जमानत याचिका पर बुधवार तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. याचिका में उसने दावा किया कि उसे इस मामले में फंसाया गया है.


याचिका में दलील दी गई है कि निचली अदालत के 2010 के फैसले में वानी को 2005 के टेरर फंडिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया था. 2005 के मामले के आधार पर ही मौजूदा मामला 2007 में दर्ज किया गया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 31 अक्तूबर को इसकी पुष्टि की थी.

गौरतलब हो कि निदेशालय ने सितंबर में वानी और शाह के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था. शाह की जमानत याचिका भी 22 अगस्त को खारिज कर दी गई थी.

वानी को निदेशालय ने श्रीनगर से छह अगस्त को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरसत में है. वहीं, शब्बीर शाह को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.